VIP रोड की विवादित भूमि ही नहीं, एक वक्फ प्रॉपर्टी के भी गुनाहगार हैं शातिर

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VIP रोड की विवादित भूमि ही नहीं, एक वक्फ प्रॉपर्टी के भी गुनाहगार हैं शातिर

खान आशु भोपाल। वीआईपी रोड के विवादित खसरा नंबर 78 पर बने “नशेमन” ही नहीं रायसेन जिले की एक भूमि पर भी अब्दुल बसीर की नजर गड़ चुकी है। एक किसान और वक्फ बोर्ड के बीच चल रहे विवाद के बीच बसीर ने इस जमीन पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश में कई अवैधानिक कृत्य किए हैं। इनकी शिकायत संबंधित किसान द्वारा पुलिस अधीक्षक रायसेन को भी की गई है।

मामला राजधानी से सटे जिले रायसेन के ग्राम राजमऊ तहसील गौहरगंज का है। यहां के किसान जमना प्रसाद लोधी पिता बाबूलाल लोधी ने पुलिस अधीक्षक के नाम लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में उन्होंने लिखा है कि

उनके स्वामित्व की कृषि भूमि मौजा राजमऊ तहसील गौहरगंज खसरा नंबर 4,7,8,9 एवं 33 पर कुल रकबा 22.763 हेक्टेयर भूमि है। जिस पर वे विगत 25 वर्षों से अधिक कृषि कार्य कर रहे हैं। उन्होंने शिकायत में कहा कि अब्दुल बसीर की कोई कृषि भूमि उनकी कृषि भूमि के आसपास नहीं है। साथ ही अब्दुल बसीर की किसी भी भूमि के आने जाने का रास्ता भी उनकी कृषि भूमि के आसपास से नहीं जाता। परंतु अब्दुल बसीर कई वर्षों से उन्हें सता रहा है। ये तरह तरह के लोगों को जमना प्रसाद लोधी के पास भेजकर उन्हें धमकाता है। बसीर द्वारा जमना प्रसाद को इस बात के लिए धमकियां दी जाती हैं कि वह राजमऊ की अपनी भूमि को ओने पोने दाम में उनको बेच दूं।

 

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अदालत में है मामला

इस भूमि के संबंध में उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष जमना प्रसाद लोधी द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यूपी 3413/2004 मप्र वक्फ बोर्ड के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.8.2015 को स्थगन आदेश पारित किया गया था, जो आज दिनांक तक प्रभावशील है। इसके अलावा एक प्रकरण क्रमांक 26/2014 मप्र राज्य वक्फ अधिकरण के समक्ष जमना प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान में लंबित है।

 

विवाद में डाला पेंच

बताया जाता है कि असल में विवाद किसान लोधी और एक अन्य व्यक्ति जमील बशीर के बीच चल रहा था। एक जैसे नाम होने के चलते अब्दुल बसीर के बेटे सौलत बसीर का नाम भी इसमें शामिल हो गया। कहा जा रहा है कि विवाद में नाम आने के बाद सौलत बसीर भी इसमें पूरी तरह शामिल हो गए। अब वे किसान को गुनहगार बताते हुए वक्फ बोर्ड की इस कृषि भूमि के लिए खुद भी मजबूत पार्टी बनकर खड़े हो गए हैं। अब वे इस जमीन पर अपना आधिपत्य दर्शा रहे हैं।

 

वीआईपी रोड के भी दोषी

सूत्रों का कहना है कि अब्दुल बसीर ने राजधानी में वीआईपी रोड पर एक विवादित अतिक्रमण कर रखा है। खसरा नंबर 78 की इस शत्रु संपत्ति पर निर्माण कराने के वह दोषी हैं। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने अपने नगर निगम के कार्यकाल का फायदा उठाते हुए इस भवन का सौदा भी कर दिया और अदालती कार्यवाही के बीच नामांतरण भी करवा लिया है।

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