रिश्वत लेने के मामले में नयानगर समिति प्रबंधक पहुंचा सलाखों के पीछे, जाने पूरा मामला

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सागर जिला की नयानगर सेवा सहकारी समिति के सहायक समिति प्रबंधक विनोद जैन को रिश्वत लेने के मामले में सागर की विशेष अदालत ने 4 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश शहाबुद्दीन हाशमी की अदालत ने सुनाया है।

अभियोजन के अनुसार फरियादी वीरेंद्र साहू निवासी नाहरमऊ ने 12 दिसंबर 2022 को लोकायुक्त एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उसके चाचा मंगल सिंह ने सेवा सहकारी समिति, नयानगर गौरझामर में धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था। फरियादी ने बटाई पर ली गई जमीन की धान 9 दिसंबर को खरीदी केंद्र पर तुलाई करवाई थी, जिसमें 73 बोरी में 28 क्विंटल 80 किलोग्राम धान तौली गई।फरियादी की शिकायत अनुसार सहायक समिति प्रबंधक विनोद जैन ने धान की कच्ची पर्ची तो दे दी, लेकिन फीडिंग पोर्टल पर दर्ज करने और पक्की रसीद देने के बदले 4 हजार रुपए रिश्वत मांगी थी।

 

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लोकायुक्त ने किया ट्रैप रंगेहाथ पकड़ा

 

फरियादी की शिकायत की पुष्टि के बाद लोकायुक्त टीम ने 16 दिसंबर 2022 को नयानगर में कार्रवाई करते हुए विनोद जैन को 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया।विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्यों और लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी विनोद जैन को दोषी मानते हुए 4 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में कठोर दंड जरूरी है।

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